गुना
डिप्टी कलेक्टर एवं प्र. मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री मंजुषा खत्री ने बताया की नगर पालिका के करों में लोक अदालत दिनांक 14 मार्च को अधिभार में शासन द्वारा छूट का लाभ दिया जा रहा है, जिसका लाभ शहर वासी उठाएं और अपने बकाया करों का अधितकम भुगतान करें।
उन्होंने बताया कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 की समाप्ति के पश्चात बकाया संपत्तिकर राशि में दुगना कर वसूला जाएगा। जिससे आम नागरिकों को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। दिनांक 14 मार्च को लगने वाली लोक अदालत में अपने संपत्ति कर, जलकर आदि अधितकम जमा कर छूट का लाभ उठाएं एवं अपने संपत्ति कर व जलकर का भुगतान कर शासन द्वारा प्रदान की जा रही छूट का लाभ लें और आर्थिक नुकसान से बचें।
