*तीव्र एवं कर्कश ध्वनि पर पुलिस एवं प्रशासन का कड़ा प्रहार*
राघौगढ़ व आरोन में 04 डीजे सिस्टम एवं वाहन जप्त, संचालकों पर सख्त कार्यवाही
गुना पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल के सशक्त एवं संवेदनशील नेतृत्व में गुना पुलिस द्वारा जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से निरंतर सख्त एवं प्रभावी कार्यवाहियां की जा रही हैं । इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मानसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी राघौगढ़ श्रीमती दीपा डोडवे के पर्यवेक्षण में राघौगढ़ एवं आरोन थाना पुलिस द्वारा राजस्व विभाग की टीम के साथ तीव्र एवं कर्कश ध्वनि में डीजे बजाने वाले डीजे संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई ।
उल्लेखनीय है कि त्यौहारों, शादियों एवं बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र पूर्व में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा डीजे संचालकों की बैठकें लेकर उन्हें शासन द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करने हेतु समझाइश दी गई थी । इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करते हुए अत्यधिक तेज एवं कर्कश ध्वनि में डीजे बजाए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं ।
दिनांक 20 अप्रैल 2026 की रात्रि में कस्बा आरोन में लोडिंग वाहनों पर बड़े मॉडिफाइड डीजे साउंड बॉक्स लगाकर अत्यधिक तीव्र ध्वनि में डीजे बजाने की सूचना पर पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची । जांच के दौरान पाया गया कि निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा था, जिससे आसपास के घरों एवं दुकानों में कंपन के कारण कांच एवं पीओपी प्रभावित हुए, सड़क पर जाम की स्थिति बनी तथा आपातकालीन सेवाओं का आवागमन बाधित हुआ । तेज ध्वनि से बच्चों, बुजुर्गों एवं हृदय रोगियों को विशेष रूप से असुविधा हुई ।
इस पर से थाना आरोन में अप.क्र. 104/26 धारा 223(बी) बीएनएस एवं म.प्र. कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही की गई । पुलिस द्वारा मौके से तीन डीजे सिस्टम एवं लोडिंग वाहन क्रमांक MP09 GG 2067, MP08 GA 0634 एवं DL1 LR 2730 को जब्त किया गया ।
इसी प्रकार दिनांक 21 अप्रैल 2026 की रात्रि में कस्बा राघौगढ़ में भी अत्यधिक तीव्र ध्वनि में डीजे बजाए जाने की सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए एक डीजे सिस्टम एवं लोडिंग वाहन क्रमांक MP04 GA 9727 को जब्त किया गया । इस संबंध में थाना राघौगढ़ में अप.क्र. 86/26 धारा 223(ए) बीएनएस एवं म.प्र. कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रकरण दर्ज कर डीजे संचालक केशव पिता दुर्गालाल मेहरा, उम्र 28 वर्ष, निवासी चांचौड़ा जिला गुना के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई ।
इस प्रकार कुल 04 डीजे संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 04 डीजे सिस्टम एवं संबंधित वाहन जब्त किए गए ।
गुना पुलिस की आमजन से अपील है कि धार्मिक, सामाजिक आयोजनों एवं जुलूस आदि के दौरान डीजे अथवा लाउडस्पीकर का उपयोग शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही करें । नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ।
