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दिनांक 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन होगा शुरू, 27 केंद्र किए गए निर्धारित

 


गुना 

शासन के निर्देशानुसार रबी विपणन वर्ष 2026-27 अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की अवधि ग्वालियर संभाग अंतर्गत गुना जिले में दिनांक 15 अप्रैल 2026 से नियत की गई है। गेहूँ उपार्जन हेतु समर्थन मूल्य की दर रु.2585 प्रति क्विंटन घोषित किया गया है। जिले में म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कोर्पों. को उपार्जन एजेंसी नियुक्त किया गया है। शासन द्वारा जारी निर्देशों के पालन में प्राथमिक तौर पर 27 केन्द्रों के निर्धारण किये गये है। प्रत्येक खरीदी केन्द्र पर उपार्जन के पर्यवेक्षण स्कंध की गुणवत्ता, आवश्यक व्यवस्थाओं की देखरेख करने एवं विभिन्न समस्याओं के त्वरित निराकरण करने हेतु प्रत्येक उपार्जन केन्द्रों पर 03 सदस्य के दल का गठन किया गया है। उक्त दल खरीदी संबंधी समस्त विवादों एवं उक्त कार्य हेतु शासन द्वारा दिये गए समस्त निर्देशों का पालन एवं उपार्जित स्कंध के गुणवत्ता की निगरानी करेंगे एवं दल के द्वारा प्रत्येक दिवस सांय 06:00 बजे जिला खाद्य कार्यालय, गुना को किये गये उपार्जन के संबंध में अवगत करायेंगे। कृषकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मौके पर ही समस्याओं का निराकरण करेंगे। 

गेहूं उपार्जन के लिए जिले में विकासखंड एवं तहसीलवार कुल 27 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिनमें विकासखण्‍ड गुना अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्या. म्‍याना, नानाखेडी, करोद एवं विपण सह समिति मर्या. गुना, विकासखण्‍ड बमोरी अंतर्गत सेवा सहकारी समिति बमोरी, सेवा सहकारी समिति मर्या. परवाह, सेवा सहकारी समिति कालोनी एवं पाडोन, विकासखण्‍ड आरोन अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्या. सालय, सालय 2, पनवाड़ी हाट, विपणन सहकारी समिति आरोन, सेवा सहकारी समिति मूडराखुर्द, खजूरी एवं खामखेड़ा, विकासखण्‍ड राघौगढ अंतर्गत सेवा सहाकरी संस्‍था डोंगर, गावरी,रामनगर, राधौगढ, तहसील मधुसूदनगढ़ अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्या. जामनेर, डोगरमोतीपुर, सेवा सहाकरी समिति उकावद एवं नसरीपुर, विकासखण्‍ड चांचौड़ा अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्या. पेंची एवं मार्केटिंग बीनागंज तथा तहसील कुंभराज अंतर्गत सेवा सहकारी समिति कुंभराज एवं मार्केटिंग बीनागंज को निर्धारित किया गया हैं।  

गेहूँ उपार्जन के लिए दिशा-निर्देश जारी

कलेक्‍टर श्री किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा जिले में गेहूँ उपार्जन कार्य को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार कृषकों से उपार्जन का कार्य सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 8 बजे से शाम 8 बजे तक किया जाएगा, जबकि तौल पर्ची शाम 6 बजे तक जारी की जाएगी।

शनिवार एवं रविवार को उपार्जित स्कंध के परिवहन, भण्डारण, लेखा मिलान एवं अस्वीकृत स्कंध के अपग्रेडेशन या वापसी की कार्यवाही की जाएगी। गोदाम स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण में नॉन-एफएक्यू पाए जाने वाले स्कंध का भण्डारण सामान्यतः नहीं किया जाएगा, हालांकि विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 5 दिवस तक ही भण्डारण की अनुमति रहेगी।

निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन उपार्जन केन्द्रों पर अधिकांश कृषक अपनी उपज विक्रय कर चुके हों, वहां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दो सप्ताह पश्चात उपार्जन कार्य स्थगित किया जा सकेगा। 

उपार्जन केन्द्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है, जिनमें तौल कांटा, हाई-स्पीड इंटरनेट, जनरेटर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, पेयजल, शौचालय, छाया, बिजली, मॉइस्चर मीटर, तिरपाल, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार बॉक्स सहित अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। साथ ही भुगतान एवं टोल-फ्री नंबर का प्रदर्शन भी अनिवार्य रहेगा।

कृषकों को उपज विक्रय के समय आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, समग्र आईडी, पैन कार्ड (यदि आवश्यक हो), वनाधिकार पट्टा, सिकमी अनुबंध, किसान पंजीयन प्रिंट एवं खसरा/ऋण पुस्तिका प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही तौल पर्ची जारी की जाएगी।

उपार्जन केन्द्र प्रभारी द्वारा खरीदी के बाद ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित की जाएगी तथा प्रतिदिन शाम 6 बजे गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। पारदर्शिता के लिए प्रत्येक केन्द्र पर मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगाना भी अनिवार्य किया गया है।

इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस कृषक के नाम से पंजीयन है, उसी की उपस्थिति में फसल विक्रय हो। भारत शासन के मानकों के अनुरूप उपार्जन कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं समिति प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दोपहर 2 बजे प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी संबंधितों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है।

कलेक्‍टर श्री कन्‍याल द्वारा गेहूं उपार्जन नीति के तहत उपार्जन संबंधी समस्‍त कार्य हेतु अपर कलेक्‍टर श्री अखिलेश जैन को सिंगल पाइंट ऑफ कॉन्‍टेक्‍ट हेतु नियुक्‍त किया गया है। जो कि राज्‍य स्‍तर पर वरिष्‍ठ अधिकारियों से सीधे संपर्क में रहेंगे। 

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