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अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह रोकने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

 अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह रोकने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित


Guna- 

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश गुना श्री अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में एवं श्रीमती वंदना त्रिपाठी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना के निर्देशन में दिनांक 20.04.2026 को अक्षय तृतीया के पर होने वाले बाल विवाह रोकने के संबंध में गुना जिले के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किये गये।

उक्त अनुक्रम में श्री सर्वेश चतुर्वेदी जिला विधिक सहायता अधिकारी/दहेज प्रतिषेध  अधिकारी गुना द्वारा तहसील आरोन जिला गुना मे होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंच कर  आयोजित किए गए विधिक जागरूकता शिविर में उपस्थित जनसमूह को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत जानकारी दी गई एवं उनके द्वारा बताया गया कि बालिका की उम्र 18 वर्ष एवं बालक की उम्र 21 वर्ष से कम उम्र में बिवाह होने पर बाल विवाह की श्रेणी में आता है तथा बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति यथा पुजारी, बैंड वाले, बराती एवं वर/वधु पक्ष के परिवार वाले समस्त व्यक्ति दोषी होते है। बाल विवाह की समस्त गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर सजा एवं आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। अतः अक्षय तृतीय पर होने वाले बाल विवाह को रोकने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय कर जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन, महिला बाल विकास विभाग, हेल्पलाइन नम्बर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई, पुलिस डायल 112 एवं नालसा निःशुल्क हेल्पलाईन नंबर 15100 पर कर सकते है। इसके साथ ही उपस्थित समुदाय को नालसा बच्चो के लिए बाल अनुकूल विधिक सेवा योजना 2024 के संबंध मे भी जानकारी प्रदान की जाकर लाभांवित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम वृंदावन तहसील आरोन जिला गुना में अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम हेतु आयोजित किए गए शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा ग्रामीणों को बाल विवाह न करने एवं बाल विवाह होने पर सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाडी कार्यकर्ता,  हेल्पलाइन नम्बर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई, पुलिस डायल 112 एवं नालसा निःशुल्क हेल्पलाईन नंबर 15100 पर दिए जाने हेतु जागरूक किया गया।

इसी अनुक्रम में श्रीमती प्राची पटेल अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति राघौगढ के निर्देशन में पैरालीगल वाॅलेंटियर श्री महेश शर्मा एवं घनश्याम वीलरवान द्वारा तहसील राघौगढ के ग्राम अचकलपुर एवं आनंदपुर मोईया मे आयोजित किये गये विधिक जागरूकता शिविर में उपस्थित ग्रामीणजन को बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और काननू का उल्लंघन है जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है। जो उनके सपनों को साकार होने से रोकता है। शिविर उपरांत उपस्थित जनसमूह को बाल विवाह न किये जाने हेतु शपथ भी दिलवाई गई। साथ ही बाल विवाह होने पर इसकी शिकायत महिला बाल विकास विभाग, हेल्पलाइन नम्बर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई, पुलिस डायल 112 एवं नालसा निःशुल्क हेल्पलाईन नंबर 15100 पर कर सकते है।

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