46 घरेलू गैस सिलेंडर राजसात, 1.38 लाख रुपये शासन हित में जमा
गुना
जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आमजन को सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।
इसी क्रम में अपर कलेक्टर श्री अखिलेश कुमार जैन के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 29 मई 2026 के अनुसार जनवरी 2026 में सतगुरु गैस एजेंसी, खैराड़ा (मधुसूदनगढ़) से संबंधित 46 घरेलू गैस सिलेंडर खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा मेडिकल बगीचा एवं श्रीराम कॉलोनी, गुना क्षेत्र से जप्त किए गए थे।
जांच के दौरान संबंधित गैस सिलेंडरों के बिल, बीजक अथवा कैश मेमो मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके। प्रकरण में नोटिस जारी कर सुनवाई की गई तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया। पारित आदेश के अनुसार 46 घरेलू गैस सिलेंडरों को राजसात करते हुए उनकी अनुमानित कीमत 1 लाख 38 हजार रुपये शासन हित में जमा की गई है। साथ ही, राजसात किए गए सिलेंडरों को भारत पेट्रोलियम कंपनी को वापस किए जाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
जिला प्रशासन द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण एवं व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है।
