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राहगीरों को भयभीत करने का आरोपी जेल दाखिल

 राहगीरों को भयभीत करने का आरोपी जेल दाखिल 



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


दुर्ग - मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर आमजन एवं राहगीरों को भयभीत एवं आतंकित करने के आरोपी को थाना वैशाली नगर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

                                              वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उमनि विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार थाना वैशाली नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कचरा भट्टी, जवाहर नगर के पास एक व्यक्ति हाथ में धारदार हथियार लेकर राहगीरों एवं आम नागरिकों को डरा-धमका रहा है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम तत्काल मौके के लिये रवाना हुई। पुलिस टीम के पहुंचने पर संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा , जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया।‌पूछताछ पर उसने अपना नाम शेख सलीम बताया और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक नग धारदार हथियार बरामद किया गया। आरोपी का कृत्य शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर थाना वैशाली नगर में अपराध क्रमांक 215/2026 धारा 25 , 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना वैशाली नगर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना वैशाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना का त्वरित सत्यापन कर प्रभावी घेराबंदी करते हुये आरोपी को गिरफ्तार करने में सराहनीय भूमिका निभाई गई।


गिरफ्तार आरोपी -


शेख सलीम उम्र 19 वर्ष निवासी - घासीदास नगर , जामुल के पीछे , भिलाई , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)। 


जप्त सामाग्री -


एक नग धारदार हथियार।


दुर्ग पुलिस की अपील - 


आम नागरिक किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि , अवैध हथियार रखने अथवा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को दें। जनसहयोग से ही सुरक्षित एवं अपराधमुक्त समाज का निर्माण संभव है।

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