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म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने के छह आरोपी जेल दाखिल

 म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने के छह आरोपी जेल दाखिल 



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


दुर्ग - साइबर ठगी से प्राप्त रकम के लेन-देन हेतु बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले छह खाताधारकों को थाना उतई पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर केन्द्रीय जेल भेज दिया गया। 

                                    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उमनि विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल एवं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना उतई क्षेत्रांतर्गत संचालित IDFC First Bank के खातों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न साइबर ठगी प्रकरणों में प्रयुक्त रकम कुछ संदिग्ध खातों में प्राप्त हुई थी , जो म्यूल खातों की श्रेणी में आते हैं। जांच में यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 2024 से वर्ष 2026 के मध्य इन खातों के माध्यम से साइबर ठगी से प्राप्त राशि को प्राप्त कर अन्य खातों में स्थानांतरित एवं आहरित किया गया , जिससे अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया गया। जांच उपरांत 30 संदिग्ध खाताधारकों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 246/2026 धारा 318(2) , 318(3) , 318(4) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान बैंक से प्राप्त केवाईसी , खाता विवरण एवं ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट का परीक्षण किया गया , जिसमें आरोपियों के खातों में लाखों रुपये के अनाधिकृत लेन-देन पाये गये। आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपने बैंक खाते , पासबुक , एटीएम कार्ड एवं मोबाइल सिम अन्य व्यक्तियों को साइबर ठगी से संबंधित अवैध आर्थिक लेन-देन के लिये उपलब्ध कराना स्वीकार किया गया। इसके बदले उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ था। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना उतई पुलिस ने सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में एसीसीयू टीम एवं थाना उतई से सउनि सुरेश पाण्डेय , आरक्षक जी.जगमोहन एवं महिला आरक्षक बिन्दु भाले की सराहनीय भूमिका रही।


गिरफ्तार आरोपीगण -


भूपेन्द्र हिरवानी पिता रितेश हिरवानी उम्र 23 वर्ष निवासी - पाॅच रास्ता , मोतीलाल चौक , बजरंग बली मंदिर के पास , थाना - सुपेला , नवलेश्वर पाटले पिता ओमकार पाटले उम्र 35 वर्ष निवासी - डाॅक्टर जी.के. वर्मा क्लीनिक के पास, वार्ड 06 , संजय नगर , थाना - सुपेला , पवन सिंह पिता अमीर सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी - भाई किराना दुकान के पास , प्रगति नगर , केम्प 01 , जलेबी चौक भिलाई , थाना - छावनी , आकाश चन्द्राकर पिता आशाराम चन्द्राकर उम्र 37 वर्ष निवासी -  कृष्णा टाकीज के सामने , मैत्रीनगर , फेस 04 , रिसाली , थाना - नेवई , अर्पण शुक्ला पिता ऋषिकुमार शुक्ला उम्र 23 वर्ष निवासी - हाउस नंबर 770 , इंडोर स्टेडियम पास , हनुमान मंदिर , तितुरडीह दुर्ग , थाना - मोहन नगर और मुकेश सिंह पिता दिलीप सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी - क्वाटर नंबर 28 सी , सड़क 37सी , सेक्टर 07 भिलाई , थाना - भिलाई नगर , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

 

जप्त सामाग्री - 


IDFC First Bank पासबुक , एटीएम कार्ड , मोबाइल सिम कार्ड और बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज। 


दुर्ग पुलिस की अपील -


दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता , एटीएम कार्ड , पासबुक , मोबाइल सिम अथवा बैंकिंग संबंधी जानकारी उपयोग हेतु उपलब्ध ना करायें। ऐसा करना साइबर अपराध में सहभागिता माना जा सकता है तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस अथवा साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें।

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