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धारा 170-बी के प्रकरणों में संबंधित भूमि स्वामियों को सूचना जारी

 धारा 170-बी के प्रकरणों में संबंधित भूमि स्वामियों को सूचना जारी

संबंधित थाने में दर्ज की जा सकती हैं शिकायत/रिपोर्ट 


गुना 

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा WP No. 5766/2025 (छोटेलाल आदि. विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 15 सितम्बर 2026 के अनुक्रम में निर्देशित किया गया है कि गुना जिले अंतर्गत मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170-बी के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के उपरांत जिन भूमि स्वामियों के पक्ष में भूमि का कब्जा प्रतिवर्तन कराया गया है अथवा जिनके संबंध में कार्यवाही संस्थित की गई है, ऐसे समस्त प्रकरणों में संबंधित भूमि स्वामियों को सूचना प्रदान की जाए।

सूचना में कहा गया है कि ‘’यदि कब्जा प्रतिवर्तन से संबंधित उक्त प्रकरणों में संबंधित बटाईदार द्वारा उनके साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है और उक्त घटना के संबंध में यदि वे शिकायत करना चाहें, तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 03 दिवस के भीतर संबंधित थाने में जाकर शिकायत/रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।

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