समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी
गुना
कार्यालय श्रम पदाधिकारी गुना द्वारा जिले में संचालित समस्त शासकीय जिला कार्यालयों एवं समस्त औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं / प्रबंधकों को वेतन भुगतान अधिनियम के तहत समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा के तहत जिन प्रतिष्ठानों / संस्थानों में 1000 से कम कर्मचारी / श्रमिक नियोजित हैं, उनमें कार्यरत कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान आगामी माह की 7 तारीख के पूर्व किया जाना अनिवार्य है। जिन प्रतिष्ठानों में 1000 या उससे अधिक कर्मचारी / श्रमिक नियोजित हैं, उनमें वेतन का भुगतान आगामी माह की 10 तारीख के पूर्व सुनिश्चित किया जाना है।
इस संबंध में श्रम निरीक्षक जिला गुना श्री बिजेद्र सिंह ने बताया कि श्रमिकों /कर्मचारियों को समय पर वेतन प्राप्त होना उनके एवं उनके परिवार के आर्थिक हितों की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। सभी प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया है कि वे वेतन भुगतान की समुचित व्यवस्था समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने बताया कि वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब करने अथवा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जावेगी।
