डीएपी अवैध भण्डारण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही
गुना -
जिले में अवैध भण्डारण के संबंध में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड-गुना एवं बमौरी के द्वारा अवैध उर्वरक भण्डारण की सूचना के आधार पर ग्राम-सकतपुर एवं ग्राम-रहूपुरा विकासखण्ड-बमौरी जिला-गुना में मौके पर जाकर अवैध भण्डारण के ठिकानों पर निरीक्षण कर उर्वरक भण्डारण पाये जाने पर स्थानों को सील किया गया। उर्वरक भण्डारण की वास्तविक स्थिति (वैध या अवैध) की जांच हेतु संबंधितों को उर्वरक संबंधी संपूर्ण दस्तावेज एवं जानकारी प्रदाय करने हेतु आदेशित किया गया है।
जिसके उपरांत कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड-बमौरी एवं गुना को उक्त समस्त दस्तावेजों एवं भण्डारित खाद की जांच कर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
दिनांक 25 सितम्बर 2026 को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड-बमौरी द्वारा मेसर्स बजरंग एग्रो एजेंसी प्रो. धर्मेन्द्र धाकड़ ग्राम-पाटन तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी-गुना द्वारा श्री भीमा लोधा ग्राम-चीमरामपुरा एवं श्री राजकुमार लोधा ग्राम-चकमिलावटी के विरुद्ध उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आवेदन थाना प्रभारी बमौरी तथा थाना प्रभारी कैंट गुना को प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रकरण में शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
