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अशासकीय शालाओं में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च से प्रारम्भ


 

गुना 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत सत्र 2026-27 के लिए गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं में वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलाने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की समय-सारणी राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा जारी कर दी गई है।

जिला परियोजना समन्वयक श्री ऋषि कुमार शर्मा ने बताया कि आरटीई अंतर्गत सत्र 2026-27 के लिए निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 13 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 28 मार्च 2026 तक संचालित की जाएगी। इस अवधि में पात्र अभिभावक अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो तो उसका सुधार भी इसी अवधि में किया जा सकेगा।

प्रवेश हेतु पात्रता

आरटीई के तहत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चे आवेदन के पात्र होंगे। वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे तथा एचआईवी पीड़ित बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चे, अनाथ बच्चे (जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर) भी पात्र होंगे। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत वे बच्चे भी पात्र होंगे जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो। 

निवास एवं आयु प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड/पात्रता पर्ची/समग्र पर्ची, ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या पानी का बिल अथवा अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अभिभावक का पता अंकित हो, मान्य होगा।

आयु प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल या एएनएम रजिस्टर रिकॉर्ड, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड अथवा पालक द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। नर्सरी के लिए आयु 3 से 4 वर्ष 6 माह, केजी-1 के लिए 4 से 5 वर्ष 6 माह तथा कक्षा 1 के लिए 6 से 7 वर्ष 6 माह निर्धारित की गई है। प्री-प्रायमरी के लिए आयु की गणना 31 जुलाई 2026 तथा कक्षा 1 के लिए 30 सितम्बर 2026 की स्थिति में की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया

अभिभावक अपने ग्राम/वार्ड, पड़ोस या विस्तारित पड़ोस के अधिकतम 10 विद्यालयों का चयन कर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं। आवेदन के लिए पोर्टल http://rteportal.mp.gov.in/Lottery/Default.aspx पर पंजीयन किया जा सकेगा।

ऑनलाइन आवेदन के बाद जनरेट आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अभिभावकों को नजदीकी जनशिक्षा केन्द्र पर जाकर सत्यापन कराना होगा। सत्यापन अधिकारी मूल दस्तावेजों का मिलान कर ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। पात्र पाए गए बच्चों को स्कूल आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

समय-सारणी

ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार 13 मार्च से 28 मार्च 2026 तक कर सकते हैं। आवेदन की पावती डाउनलोड कर सत्यापन केन्द्रों पर दस्तावेज सत्यापन – 14 मार्च से 30 मार्च 2026 तक किया जा सकेगा। रेंडम आधार पर लॉटरी द्वारा सीट आवंटन – 02 अप्रैल 2026 को होगा। आवंटन पत्र डाउनलोड कर संबंधित विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया 03 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक की जायेगी। 

जिला परियोजना समन्वयक श्री शर्मा ने बताया कि जिले में 52 जनशिक्षा केन्द्रों को सत्यापन केन्द्र बनाया गया है तथा प्रत्येक केन्द्र पर 5-5 सत्यापन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अभिभावक अपने बच्चों के दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथि तक नजदीकी सत्यापन केन्द्र पर करवा सकते हैं। निर्धारित समयसीमा में सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा।

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