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घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, 6 सिलेंडर जब्त, 5 प्रतिष्ठानों पर प्रकरण दर्ज

 


गुना 

कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के आदेशानुसार जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत आम जनता को घरेलू गैस सिलेंडरों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उनके व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए खाद्य विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई की गई।

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अवधेश पाण्डेय के निर्देशन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आशीष चतुर्वेदी, श्रीमती खुशबू शुक्ला तथा श्री शिवराम सिंह कुशवाह द्वारा शनिवार को शहर के 12 होटल एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान 5 प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान वल्ली पोहा सेंटर (तेलघानी) से 1, जमजम होटल (बस स्टैंड गुना) से 1, अमन होटल (बस स्टैंड गुना) से 1, न्यू राजश्री भोजनालय (बस स्टैंड गुना) से 2 तथा महाशय जलेबी सेंटर (बस स्टैंड गुना) से 1 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया। संबंधित संचालकों द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कुल 6 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर 5 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। इन प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत कार्रवाई की गई है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

निरीक्षण के दौरान कुछ होटल एवं प्रतिष्ठानों पर डीजल एवं कोयला भट्टी का उपयोग किया जाना भी पाया गया। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के विरुद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

गैस से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए जिला खाद्य कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आमजन अपनी शिकायत या समस्या के लिए मोबाइल नंबर 8770223806 एवं 8963938707 पर संपर्क कर सकते हैं।

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