कलेक्टर द्वारा 02 आदतन अपराधी को किया जिलाबदर, प्रत्येक सोमवार को संबंधित थाना में अनिवार्य रूप से देना होगी उपस्थिति
गुना
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा जिले के 02 आदतन अपराधी को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं के अंतर्गत 01-01 वर्ष के लिए जिलाबदर करने के आदेश जारी किए गये हैं।
जारी आदेश अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री कन्याल ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदतन अपराधी राजीव रघुंवशी पुत्र विजय सिंह रघुवंशी ग्राम देवरी थाना आरोन एवं विकास बाल्मिक पुत्र सूरज बाल्मिक उम्र 25 साल निवासी बस स्टैण्ड के पीछे आरोन थाना आरोन को 01-01 वर्ष के लिये गुना जिला एवं इससे लगी सीमावर्ती जिले शिवपुरी, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल की सीमा से निष्कासन संबंधी आदेश पारित किये गये हैं। जारी आदेश अनुसार निर्देशित किया जाता है कि आदतन अपराधी परिशांति कायम रखने हेतु रूपये 50,000/- (पचास हजार) रूपये का बंधपत्र एक वर्ष की अवधि का निष्पादित कराया जावे एवं उतने ही रूपये का मुचलका न्यायालय में पेश करे, तथा प्रत्येक सोमवार को संबंधित थाना में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
