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आरटीई अन्‍तर्गत मान्‍यता की प्रथम एवं द्वितीय अपील के संबंध में

 आरटीई अन्‍तर्गत मान्‍यता की प्रथम एवं द्वितीय अपील के संबंध में


‎‎गुना 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय शालाओं की निरस्‍त मान्‍यता की प्रथम अपील ऑनलाईन आरटीई पोर्टल के माध्‍यम से की जायेगी। राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र भोपाल द्वारा प्रथम अपील करने की कार्यवाही में परिवर्तन किया गया है, जिन अशासकीय शालाओं की सत्र 2026-27 की मान्‍यता जिला परियोजना समन्‍वयक द्वारा निरस्‍त की गई थी, वह अशासकीय शालायें आरटीई पोर्टल पर अपनी आईडी से लॉगिन कर कमियों की पूर्ति संबंधी दस्‍तावेज अपलोड कर प्रथम अपील कलेक्‍टर को प्रेषित कर सकेगें। प्रथम अपील निरस्‍त होने की स्थिति में द्वितीय अपील संचालक राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र भोपाल को भी पोर्टल के माध्‍यम से की जा सकेगी । 

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