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30 जून तक कराएं अनिवार्य ई-केवायसी, नहीं तो हो सकती है परेशानी

 30 जून तक कराएं अनिवार्य ई-केवायसी, नहीं तो हो सकती है परेशानी


गुना 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के सुदृढ़ीकरण एवं पात्र हितग्राहियों के नियमित पुनर्विलोकन के तहत जिले के 2,22,335 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी कराई जानी है। कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने निर्धारित समय सीमा में शत-प्रतिशत ई-केवायसी पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।

शासन के निर्देशानुसार पात्र परिवारों की सूची का नियमित पुनरीक्षण तथा प्रत्येक पांच वर्ष में अनिवार्य रूप से ई-केवायसी कराया जाना आवश्यक है। ई-केवायसी की प्रक्रिया पीओएस मशीन एवं फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जा रही है। जिन हितग्राहियों ने पांच वर्ष पूर्व ई-केवायसी कराया था, उनका नाम पीओएस मशीन में पीले रंग से प्रदर्शित हो रहा है।

जिले में ई-केवायसी के लिए शेष हितग्राहियों में जनपद पंचायत आरोन के 19,062, बमोरी के 35,319, चाचौड़ा के 33,980, गुना के 24,747, राघौगढ़ के 45,838, नगर पालिका गुना के 33,778, नगर पालिका राघौगढ़ के 14,500, नगर परिषद मधुसूदनगढ़ के 1,526, नगर परिषद आरोन के 4,372, नगर परिषद चाचौड़ा के 4,714 तथा नगर परिषद कुम्भराज के 4,499 हितग्राही शामिल हैं।

जिला प्रशासन ने सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर पहुंचकर 30 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से ई-केवायसी कराएं, ताकि खाद्यान्न प्राप्ति में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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