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नरवाई जलाने पर कृषक पर ₹5,000 का अर्थदंड अधिरोपित

 नरवाई जलाने पर कृषक पर ₹5,000 का अर्थदंड अधिरोपित


गुना 

कलेक्टर श्री किशोर कन्याल के निर्देशन में एसडीएम राघौगढ़ श्री अमित सोनी द्वारा नरवाई जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाले कृषक पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, ग्राम कड़ईखेड़ा, तहसील मधुसूदनगढ़ के कृषक श्री सुरेश कुमार, पिता श्री हेमराज द्वारा सर्वे क्रमांक 53/1 की भूमि में नरवाई जलाए जाने की घटना के संबंध में ₹5,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। संबंधित तहसीलदार, राघौगढ़/मधुसूदनगढ़ को निर्देशित किया गया कि अधिरोपित अर्थदंड की राशि नियमानुसार वसूल कर शासकीय कोष में जमा कराएं तथा चालान की प्रति प्रकरण में संलग्न करें।

प्रशासन द्वारा किसानों से अपील की गई है कि फसल अवशेषों को खेतों में न जलाएं तथा पर्यावरण संरक्षण एवं भूमि की उर्वरता बनाए रखने में सहयोग करें। नरवाई जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और जनस्वास्थ्य, मिट्टी की गुणवत्ता तथा आसपास की संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है।

इसी प्रकार राजस्व एवं कृषि दल द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण करते समय ग्राम रमडी में भूमि सर्वे क्रमांक 416/2 में भूमिस्वामी/कृषक श्री कल्याण सिंह मीणा के खेत में, उपस्थित किसानों को नरवाई जलाने से पर्यावरण को हो रहे नुकसान की जानकारी दी गई। इसके पश्चात उपस्थित कृषकों को उन्नत कृषि यंत्रों के बारे में तथा नरवाई प्रबंधन के बारे में समझाइश दी गई तथा नरवाई प्रबंधन मिट्टी गुणवत्ता बनाए रखने हेतु एवं पर्यावरण सुरक्षित रखने  हेतु पेंपलेट भी वितरित की गई। कृषकों द्वारा नरवाई नहीं जलाने का संकल्प लिया गया एवं शेष किसानों से नरवाई नहीं जलाने की अपील भी की गई।

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